टैक्स की पूरी गणित को समझिए, कितनी सैलरी पर किस नियम से कितना टैक्स देना होगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का 75वां बजट पेश किया। अगले साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर 2023-24 बजट पर लोगों का विशेष ध्यान था।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना पांचवा और मोदी 2.O का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। 2023-24 बजट में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स का विशेष ख्याल रखा। इस बार के बजट में जहां आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया, वहीं टैक्स स्लैब में भी कमी की। आइए आपको एक एक करके कर छूट और स्लैब के बारे में आसान भाषा में जानकारी देते हैं।

  1. अभी तक साल में 5 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक सलाना कमाने वालों को टैक्स में छूट दी गई है

नई टैक्स व्यवस्था क्या है?
2020 में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी, जो सभी के लिए वैकल्पिक है। आप चाहें तो उसे अपना सकते हैं, या पुरानी व्यवस्था को ही अपनाए रख सकते हैं।

A. पुरानी व्यवस्था- इसके तहत आप कई तरह की छूट पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे- पॉलिसी, मेडिकल इश्योरेंस, होम रेंट, बच्चे की पढ़ाई पर खर्च वगैरह। इसमें 80सी के अंतर्गत 1.5 लाख की छूट, 80डी के अंतर्गत 25 हज़ार की छूट इत्यादी दी जाती है।

B. नई कर व्यवस्था में सरकार ने टैक्स स्लैब ही बढ़ा दिया, और करदाताओं से किसी भी तरह की छूट लेने से रोक दिया। अर्थात सरकार ने टैक्स स्लैब बढ़ा दिया ताकि आपको टैक्स कम देना पडे़गा। जिसकी पूरी जानकारी हम नीचे उदाहरण के साथ देंगे।

C. फिलहाल लोगों के पास टैक्स देने के दोनों आप्शन हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत भी लोग टैक्स दे सकते हैं। अर्थात, अपने फायदे के अनुसार लोग टैक्स भर सकते हैं।

  1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में कमी की है। नई कर व्यवस्था में पहले 7 स्लैब था, जिसे अब 6 स्लैब कर दिया गया है।

नई कर व्यवस्था (2020)
कमाई और टैक्स स्लैब

0-2.5 लाख पर 0

2.5 – 5 लाख पर 5%

5-7.5 लाख पर 10%

7.5-10 लाख पर 15%

10-12.5 लाख पर 20%

12.5-15 लाख पर 25%

15 लाख से ऊपर पर 30%

नई कर व्यवस्था (2023)
कमाई टैक्स
और स्लैब

0-3 लाख पर 0

3-6 लाख पर 5%

6-9 लाख पर 10%

9-12 लाख पर 15%

12-15 लाख पर 20%

15 लाख से ऊपर पर 30%

  1. 7 लाख सैलरी पर कितना टैक्स देना होगा?

7 लाख तक सलाना कमाने वाले के लिए नई कर व्यवस्था ही फायदेमंद है। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख/साल पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

वहीं, अगर आपकी सलाना कमाई 7 लाख रुपए से एक रुपए भी अधिक हुई तो आपको टैक्स देना होगा।

  1. नौ लाख रुपए साल में कमाने पर टैक्स?

7 लाख रुपए से ऊपर सलाना सैलरी होते ही आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। पहले तीन लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

उसके बाद के तीन लाख रुपए (3-6 लाख ) पर 5% टैक्स देना होगा, मतलब 15 हज़ार रुपए देने आपको होंगे।

उसके बाद तीन लाख (6-9 लाख) पर आपको 10% टैक्स देने होंगे, मतलब 30 हज़ार रुपए टैक्स देने होंगे।

इस हिसाब से कुल मिलाकर आपको 15+30= 45 हजार इनकम टैक्स और 4 % सेस की दर से 1800 रुपए देने होंगे।

मतलब अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए सलाना है तो आपको 46, 800 रुपए टैक्स देने होंगे।

बदल गया टैक्स-
सालाना आय: 9 लाख
पहले टैक्स- 62,400
अब टैक्स- 46,800
फ़ायदा- 15,600

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति से बजट पेश करने की मंजूरी लेते हुए
  1. 12 लाख सलाना सैलरी पर टैक्स?

तीन लाख पर फ्री, उसके बाद तीन लाख (3-6 लाख) पर 5 प्रतिशत की दर से 15 हज़ार, उसके बाद के तीन लाख (6-9 लाख) पर 10 प्रतिशत की दर से 30 हज़ार रुपए, और आगे के तीन लाख (9-12 लाख) पर 15 प्रतिशत की दर से 45 हजा़र रुपए टैक्स देने होंगे।

अर्थात 15+30+45=90 हज़ार रुपए इनकम टैक्स और 4 प्रतिशत सेस के हिसाब से 3600 रुपए देने होंगे। कुल मिलाकर 12 लाख रुपए सलाना कमाने पर आपको 93, 600 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा।

  1. 15 लाख सलाना कमाने पर टैक्स?

हमने आपको ऊपर 12 लाख तक इनकम टैक्स 90 हज़ार रुपए बताएष वहीं, अगले 3 लाख (12-15 लाख) के 20 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रुपए देने होंगे।

मतलब 90 हजार +60 हजार = 1.50 लाख रुपए इनकम टैक्स और 4 प्रतिशत सेस की दर से 6 हज़ार रुपए देने होंगे। कुल मिलाकर आपको 1.56 लाख रुपए टैक्स देने होंगे।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।


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